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नरसिंहगढ़ पुलिस ने गौवंश का अवैध क्रूरता पूर्वक परिवहन कर रहे 02 चौपहिया वाहनों को किया जप्त गौवंश को कराया मुक्त, 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने गौवंश अवैध परिवहन मामलो मे दिये कड़ी कार्यवाही के निर्देश आरोपियों मे 4 आदतन अपराधी सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज गौवंश को श्री गीता मानस गौशाला मे भेजा

राजू बैरागी राजगढ 9977480626

नरसिंहगढ गोवंश के क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन को शत प्रतिशत बंद करने और इस प्रकार के क्रूरता पूर्वक अपराध करने वालों अपराधियों के विरुद्ध कठोर कारवाई करने साथ ही साथ अवैध शराव, जुआ सट्टा से जुड़े लोगों के विरुद्ध कठोरतम करवाई करने के उच्चाधिकारियो निर्देश के अनुरूप 02 चौपहिया वाहनों में अवैध रूप क्रूरता पूर्वक गोवंश का परिवहन करने वाले साथ ही अवैध रूप से कच्ची हाथ भट्टी की शराव रखने वाले कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

 नरसिंहगढ़ पुलिस को गौ रक्षक संगठनों के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो चौपहिया वाहन जिनमें गौवंश का क्रूरता पूर्वक अवैध परिवहन एवं अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है गौ रक्षकों की सूचना के आधार पर थाना नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा दो चौपहिया वाहन एक अशोक लीलैंड जिसमें 07 नग गौवंश को क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरा हुआ था साथ अवैध कच्ची शराव भी मिली उक्त वाहन अशोक लीलैंड गाड़ी क्रमांक MP09DQ6341 को जप्त कर इंदौर निवासी दो आरोपी अक्षय गुर्जर पिता जीवन सिंह गुर्जर 28 वर्ष निवासी 173 न्यू गौरी नगर इंदौर  किशन सिंह पिता उमराव सिंह भिलाला उम्र 64 वर्ष निवासी 43 छोटी बमोरी इंदौर को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 36/25 धारा 4/9.6/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004,11(1) घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP42G3275 में चार गोवंश को क्रूरता पूर्वक परिवहन करने वाले पांच आरोपियों मोइन खां पिता जावेद खां निवासी मुकेरवाड़ी सारंगपुर , कल्ला खां पिता सैपद खां निवासी नयापुरा सारंगपुर, साबिर खां पिता रज्जाक खां निवासी शेखपुरा सारंगपुर, आजाद पिता नूर खां निवासी पिंजारा बाखल, सोहेल पिता यूनुस खां निवासी शेखुपुरा सर्व निवासी थाना सारंगपुर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक-37/25 धारा- 4/9,6/9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 (1) घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 34(2) म.प्र. आवकारी अधिनियम 1915 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ शिवराज सिंह चौहान, उप निरीक्षक जगदीश गोयल, उप निरीक्षक अभय सिंह, सहायक उप निरीक्षक अमृतलाल, सहायक उप निरीक्षक रमेश सगर, सहायक उप निरीक्षक मनोहर साहू, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र मौर्य, प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, प्रधानआरक्षक दीपक यादव, आरक्षक विवेक चौहान, आरक्षक दीपक मेवाड़ा, आरक्षक चालक वलराम जमरा, आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी, आरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर, आरक्षक लाला राम, आरक्षक शुभम की महत्वपूर्ण भूमिका रही साथ ही गौ रक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों के लोगों की मेहनत व सहयोग से पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है

 

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